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ट्राई ने पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों का मसौदा जारी किया

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दूरसंचार नियामक ट्राई ने देश भर में पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की सुविधा देने के लिए नियमों का मसौदा जारी कर दिया है। इसे तीन मई से शुरू किया जाएगा। सुविधा के शुरू होने पर मोबाइल ग्राहकों को देश के किसी भी कोने में मोबाइल नंबर बदले बगैर टेलीकॉम ऑपरेटर बदलने की छूट होगी।

 

अभी मोबाइल ग्राहकों को केवल एक सर्किल में ही ऑपरेटर बदलने की छूट है। ज्यादातर मामलों में यह एक राज्य तक सीमित है। एमएनपी मसौदे पर जनता को छह फरवरी, 2015 तक सुझाव देने हैं।

ट्राई ने यहां जारी एक वक्तव्य में कहा कि पूर्ण एमएनपी को अमल में लाने के लिए एमएनपी नियमन 2009 में कुछ बदलाव करने होंगे। इस लिहाज से दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमन 2009 में संशोधन का प्रारूप तैयार किया गया है।

दूरसंचार विभाग (डॉट) ने तीन नवंबर 2014 को एमएनपी लाइसेंस समझौते में संशोधन जारी कर टेलीकॉम फर्मों से कहा था कि वे लाइसेंस में संशोधन होने की तारीख से छह माह के भीतर पूर्ण एमएनपी लागू करें। ताजा संशोधन में ट्राई एक नया क्लॉज जोड़ना चाहता है।

इसमें पोस्ट-पेड मोबाइल सेवा उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे ग्राहकों को पुराने ऑपरेटर के सभी बकाये का भुगतान कर देने के बावजूद नए नेटवर्क में कनेक्शन कट जाने की समस्या से रूबरू होना पड़ता है।

 

नियामक ने इस मामले में समयसीमा तय की है। इसमें पुराने तथा नए सेवा प्रदाता को ग्राहकों के बकाये के बारे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है ताकि ग्राहक को बाद में परेशानी न हो।

फिलहाल ऐसे ग्राहकों को सभी भुगतान के बावजूद नए नेटवर्क में दिक्कत आती है। अब नियामक ने समय सीमा तय कर दी है। इसमें पुराने और नए सेवा प्रदाता को ग्राहकों के बकाए पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही ट्राई ने एमएनपी मसौदे पर आम जनता से 6 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं।


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