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संयुक्त अरब अमीरात में शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवरों को पालतू बनाना अब गैरकानूनी हो गया है। वहा के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जाएद अल-नहयान ने इस पर पाबंदी लगाने वाले नए कानून को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ऐसा करने वाले को अब जेल जाना और जुर्माना भरना होगा। आपको बता दें यूएई में खूंखार जानवरों को पालना शौक और लग्जरी लाइफ का सिम्बल बन गया है।
शेर और चीता समेत ऐसे जंगली जानवर यूएई और बाकी गल्फ देशों में पेट्स की तरह रखे जाते हैं। नए कानून के तहत हर तरह के वाइल्ड और पालतू जानवरों को रखना गैरकानूनी है, जो खतरनाक हों।इन जानवरों को चिड़ियाघर, वाइल्डलाइफ पार्क, सर्कस, ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर में ही रखा जा सकता है।
गल्फ न्यूज डेली के मुताबिक, तेन्दुआ और चीता जैसे खतरनाक जानवर पेट्स के तौर पर नहीं रख सकते। ऐसे करने पर छह महीने की जेल होगी और जुर्माने के तौर पर 92 लाख रुपए ($136,000) जुर्माना भरना होगा। अरबी डेली पेपर अल इतिहाद के मुताबिक, इन जानवरों का इस्तेमाल किसी को डराने के लिए भी नहीं किया जा सकता। इनका गलत इस्तेमाल करने वाले को सवा एक करोड़ रुपए जुर्माना की रकम भरनी होगी।
नए कानून के तहत अब डॉग्स पालने की भी परमिशन लेनी होगी और उन्हें पब्लिक प्लेस पर ले जाने की पाबंदी होगी। डॉग रखने के लिए अब अथॉरिटी से लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस रखने पर 18 लाख रुपए जुर्माना देना होगा।
अक्टूबर में दुबई के बुर्ज अल-अरब होटल के पास बीच पर ऐसे ही पांच शेरों का वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे ही दुबई के शखों की ऐसे पेट्स के साथ फोटोज सोशल मीडिया पर समय-समय पर वायरल होती रही हैं। दुबई के रहने वाले हुमैद अल्बुकाएश इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पालतू शेर के साथ फोटोज डालते रहते हैं।
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