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जोधपुर की एक अदालत अभिनेता सलमान खान के खिलाफ दर्ज शस्त्र अधिनियम के एक मामले में आज अपना फैसला सुनायेगी। अभिनेता के खिलाफ दर्ज चार मामलों से यह एक है। खान और उनकी बहन अलवीरा आज शाम यहां पहुंचे। सलमान आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होंगे। इस मामले से जुड़े दोनों पक्ष की जिरह नौ जनवरी को पूरी हो गयी थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित ने अभिनेता को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देते हुए अपने फैसले को 18 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
हिरण शिकार प्रकरण से जुड़े चार अलग-अलग मामलों में सलमान के खिलाफ वर्ष 1998 से जोधपुर में केस चल रहे है। सलमान पर अवैध हथियार लेकर जाने और उसका इस्तेमाल करने का आरोप है। उस हथियार के लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी। उनके खिलाफ अक्तूबर 1998 में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 3/27 में मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद धारा 3/25 के अनुसार वैध लाइसेंस के बगैर हथियार रखना। ये हथियार अवैध माने जाते है और इस धारा के तहत अधिकतम तीन साल की सजा प्रावधान है। राजस्थान हाईकोर्ट सलमान को चिंकारा के शिकार मामले में वर्ष 2016 की जुलाई में बरी कर चुका है।
सलमान ने हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के समक्ष निचली अदालत के 2006 के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें चिंकारा के शिकार से जुड़े दो मामलों में एक साल और पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। जुलाई में हाईकोर्ट ने सलमान की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था और सजा की अवधि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया था। राजस्थान सरकार ने सलमान को चिंकारा के शिकार मामले में बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ वर्ष 2016 के अक्टूबर में एक विशेष सुनवाई याचिका सु्प्रीम कोर्ट में दायर की थी।
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