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GST की राह हुई और आसान, 1 जुलाई से लागू होने के आसार

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वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के एक जुलाई 2017 से लागू होने की राह आसान होती नजर आ रही है | जीएसटी परिषद ने इस व्यवस्था को लागू करने में सहायक राज्य और संघ शासित प्रदेशों से जुड़े विधेयक के प्रारूपों पर आज अपनी सहमति की मुहर लगा दी । जीएसटी परिषद ने इसके साथ ही जीएसटी व्यवस्था में सबसे उंची 28 प्रतिशत के उपर लगने वाली उपकर की दर को अधिकतम 15 प्रतिशत तय किया है |
 
नई व्यवस्था में सबसे उंची दर भोग विलासिता के सामान और वातित पेय पदाथोर्ं पर लागू होगी | इसे देखते हुये परिषद ने इस दर के उपर उपकर लगाने की अधिकतम सीमा तय कर दी |
 
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद के फैसलों की जानकारी देते हुये कहा कि नई व्यवस्था में अहितकर वस्तुओं पर वास्तविक उपकर की दर अधिकतम दर से कम ही रह सकती है क्योंकि परिषद ने इस मामले में ज्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ी है | उपकर से मिलने वाली राशि से एक कोष बनाया जायेगा । जीएसटी व्यवस्था लागू होने के पहले पांच साल के दौरान राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये इस कोष का इस्तेमाल किया जायेगा |
 
जेटली ने उपकर पर उदाहरण देते हुये कहा, मानाकि लग्जरी कार पर इस समय कुल 40 प्रतिशत कर लगता है | जीएसटी व्यवस्था में इस पर सबसे उंची दर 28 प्रतिशत के हिसाब से कर लगेगा और 12 प्रतिशत की दर से उपकर लगेगा जिससे कि कुल कर की दर को पहले के स्तर पर ही रखा सकेगा । जबकि पान मसाला उत्पादों पर उपकर की अधिकतम दर मूल्यानुसार 135 प्रतिशत तय की गई है |
 
जेटली ने बताया कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक 31 मार्च को होगी जिसमें नियमों को मंजूरी दी जायेगी. इसके बाद विभिन्न वस्तुओं और सामानों को जीएसटी की चार दरों 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत में रखा जायेगा |
 
एक अधिकारी ने बताया कि तंबाकू, वातित पेय पदार्थों, लग्जरी कारों के अलावा जीएसटी परिषद ने अन्य सामानों पर 15 प्रतिशत उपकर लगाने के विकल्प को खुला रखा है | उपकर पांच साल तक जारी रहेगा और आगे भी इसे जारी रखा जा सकता है । परिषद ने किसी भी वस्तु अथवा उत्पाद पर इसे लगाने का विकल्प खुला रखा है. इस बारे में केन्द्र और राज्य जब भी फैसला करेंगे यह लागू किया जा सकता है |
 
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