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पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी से जुड़ा कानून पास हो गया है। प्रेसिडेंट ममनून हुसैन ने इसे मंजूरी दे दी है। इससे अब पाकिस्तान में रहने वाले मायनॉरिटी हिंदुओं की शादियों को कानूनी मंजूरी मिल सकेगी। सिंध प्रोविंस को छोड़कर पूरी पाकिस्तान पर लागू होने वाला पहला कानून है।
पीएम ऑफिस से जारी बयान में बताया गया कि नवाज शरीफ की सलाह पर "हिंदू मैरिज एक्ट 2017" को प्रेसिडेंट ममनून हुसैन ने मंजूरी दी है। इस कानून का मकसद हिंदुओं की शादियों, उनके परिवारों, मांओं और बच्चों के हकों की हिफाजत करना है। बयान में यह भी कहा गया, "यह कानून पाकिस्तान में रह रहे हिंदूओं की शादियों की रस्मों-रिवाजों को पूरा करने में मददगार होगा।"
उधर, पीएम नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा ध्यान रखा है कि पाकिस्तान में रहने वाली मायनॉरिटी कम्युनिटीज को बराबरी का हक मिले। शरीफ ने कहा, "वो (मायनॉरिटी कम्युनिटी) उतनी ही देशभक्त हैं, जितनी दूसरी कम्युनिटी है। ऐसे में देश की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें बराबरी के हक दिए जाएं।"
पाकिस्तान की संसद ने 10 मार्च को इस कानून को पास किया था।
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