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कर विभाग ने बैंकों को अपने सभी खाताधारकों से पैन (नंबर) या फार्म-60 लेने के लिए तीन महीने का समय और दिया है| बैंक अब 30 जून तक अपने ग्राहकों से उनके पैन या फार्म 60 ले सकते हैं|
उल्लेखनीय है कि विभाग ने इसके लिए 28 फरवरी की समय सीमा तय की थी| लेकिन कर विभाग ने पांच अप्रैल को एक अधिसूचना में इस समय सीमा को 30 जून तक बढाने की घोषणा की | अधिसूचना के तहत आयकर नियम 114 बी में 28 फरवरी की जगह С30 जूनТ किया गया है| कर विभाग ने जनवरी में बैंकों, डाकघरों व सहकारी बैंकों से कहा था कि वे अपने सभी खाताधारकों से पैन या फार्म 60 लें |
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