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उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार मांसाहारियों के हक को नहीं छीन सकती। हाईकोर्ट ने राज्य में बीजेपी सरकार आने के बाद अवैध बूचड़खानों पर सख्ती बरते जाने के मामले में कहा है कि सरकार 17 जुलाई तक इस मामले में हल लेकर आए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार मीट के कारोबारियों को लाइसेंस जारी करे, पुराने लाइसेंसों को रिन्यू करे।
अवैध बूचड़खानों पर योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई के खिलाफ 27 पिटीशन्स की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह कमेंट किया। बता दें कि योगी सरकार ने अपने सबसे बड़े फैसले के तौर पर अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बूचड़खानों के निर्माण की जिम्मेदारी लोकल बॉडी की है। हाईकोर्ट ने इस मामले संबंधित डिपार्टमेंट्स और सरकार से 17 जुलाई तक जानकारी मंगाई है।
कोर्ट ने कहा कि जिनके लाइसेंस खत्म हो चुके हैं और जो नया लाइसेंस लेना चाहता है, वह फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में एप्लिकेशन दे सकता है। कोर्ट ने इसके साथ ही यूपी सरकार से इस मसले को जल्द से जल्द हल करने को कहा है। उप्र के अलीगढ़ में एक डेयरी में भैंस काटे जाने का आरोप लगाकर लोगों ने 3 लोगों की पिटाई की। पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि डेयरी के अंदर से खून निकलता देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद डेयरी के अंदर मौजूद लोगों की पिटाई की गई।
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