Visitors online: 002

सेवाओं के लिए जीएसटी दरें तय, शिक्षा और हेल्थकेयर पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स

Home » Headlines

शिक्षा व स्वास्थ्य पर नई टैक्स सिस्टम जीएसटी में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा जबकि सेवाओं पर चार अलग अलग दरों से जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है| जीएसटी परिषद ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत सेवाओं के लिए दरों को आज अंतिम रूप दिया| इसके तहत एकोनामी क्लास में हवाई यात्रा सहित परिवहन पर 5% जीएसटी लगेगा|
 
परिषद ने दूरसंचार, बीमा, होटल और रेस्टोरेंट सहित विभिन्न सेवाओं के लिए 4 दर स्लैब 5,12,18 और 28% में टैक्स लगाने का फैसला किया है| यह दरें भी वस्तुओं के लिए तय की गई दरों के अनुसार ही हैं| इसके साथ ही सोने समेत कुछ ही चीज़ो को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों को तय कर लिया गया है| सरकार जीएसटी का कार्यान्वयन एक जुलाई से करने का लक्ष्य लेकर चल रही है|
 
परिषद की दो दिवसीय बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दूरसंचार व वित्तीय सेवाओं पर 18% की मानक दर से कर लगेगा| परिवहन सेवाओं पर 5% टैक्स लगेगा| यह दर ओला और उबर जैसी एप्प से टैक्सी बुकिंग सेवा देने वाली कंपनियों पर भी लागू होगी| इसके साथ ही फिलहाल 6% टैक्स देने वालों पर यह लागू होगी|
 
जहां तक रेल यात्रा का सवाल है तो सामान्य श्रेणी या गैर वातानुकूलित (एसी) रेल यात्रा को जीएसटी से छूट दी गई है जबकि वातानुकूलित टिकटों पर 5% शुल्क लगेगा| राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि मेट्रो, लोकल ट्रेन और हज यात्रा सहित तीर्थाटन यात्राओं को जीएसटी छूट जारी रहेगी| हवाई यात्रा में इकनोमी श्रेणी पर 5% जबकि बिजनेस श्रेणी यात्रा पर 12% जीएसटी लगेगा|
 
जेटली ने कहा कि बिना एसी वाले रेस्टोरेंट में भोजन बिल पर 12% जीएसटी लगेगा| मदिरा लाइसेंस वाले एसी (वातानुकूलित) रेस्टोरेंट में कर की दर 18% रहेगी| वहीं 5 सितारा होटलों में जीएसटी की दर 28% रहेगी| इसी तरह 50 लाख रुपए या कम कारोबार वाले रेस्टोरेंट पर 5% की दर से टैक्स लगेगा| वहीं सफेदी (पुताई) जैसे ठेके पर किए जाने वाले काम पर 12% जीएसटी लगेगा|
 
जीएसटी के तहत मनोरंजन टैक्स को सेवा टैक्स में मिला दिया जाएगा जबकि सिनेमा सेवाओं, घुड़दौड़ में बाजी लगाने या गेंबलिंग पर 28% टैक्स लगेगा| सिनेमा हॉल के लिए प्रस्तावित टैक्स दरें मौजूदा दरों की तुलना में 40 से 55% तक कम है| इससे जहां सिनेमा टिकटें सस्ती हो सकती हैं और उन पर शुल्क लगाने का अधिकार राज्यों के पास ही रहेगा|
 
प्रति दिन 1000 रुपए का शुल्क लगाने वाले होटल और लॉज को जीएसटी में छूट रहेगी| वहीं 1000 से 2000 रुपए प्रति दिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 12% रहेगी| इसी तरह 2500 से 5000 रुपए प्रति दिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 18% रहेगी| इसी तरह 5000 रुपए से अधिक प्रतिदिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 28% होगी|
 
जेटली ने कहा कि सोने और कीमती धातुओं पर टैक्स के मुद्दे को परिषद की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा जो कि तीन जून को होगी| जेटली ने कहा कि ज्यादातर सेवा कर छूट जारी रहेंगी| उन्होंने कहा कि जीएसटी से किसी तरह का मुद्रास्फीतिक असर नहीं होगा| हेल्थकेयर और शिक्षा सेवाओं को जीएसटी से भी छूट रहेगी| फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी इकामर्स कंपनियों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय 1% टीसीएस कटौती करनी होगी| लॉटरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा| जेटली ने कहा कि जीएसटी का कार्यान्वयन 1 जुलाई से किया जाएगा और हम इसके लिए तैयार हैं।
 


न्यूज़पेपर में दिया गया जॉब कोड दिए गए    Textbox में दर्ज करे और जॉब सर्च करे



Quick Links