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स्कूलों में भगवद्गीता पढ़ना होगा अनिवार्य! संसद में निजी विधेयक मॉनसून सत्र में

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स्कूलों में भगवद्गीता की पढ़ाई अनिवार्य करने वाला निजी विधेयक संसद के अगले सत्र यानी मॉनसून सत्र में चर्चा के लिए आ सकता है| इसके तहत स्कूलों में गीता नहीं पढ़ाने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द करने का प्रावधान भी किया जाएगा| भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की तरफ से पेश विधेयक में कहा गया है कि भगवद्गीता के सुविचार और शिक्षा युवा पीढ़ी को बेहतर नागरिक बनाएगी और उनके व्यक्तित्व को निखारेंगी|
 
शैक्षणिक संस्थानों में भगवद्गीता की आवश्यक पढ़ाई विधेयक-2016 में कहा गया है कि हर शैक्षणिक संस्थान को गीता को अनिवार्य रूप से नैतिक शिक्षा के रूप में पढ़ाना चाहिए| इसमें यह भी कहा गया है कि यह अल्पसंख्यक स्कूलों पर लागू नहीं होता| इसमें कहा गया कि सरकार को ऐसे स्कूलों की मान्यता खत्म कर देनी चाहिए, जो इस विधेयक के प्रावधानों का पालन न करें|
 
लोकसभा में मार्च में पेश विधेयक में बिधूड़ी ने कहा कि समय आ गया है कि गीता की शिक्षा के प्रसार के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाएं| बिधूड़ी ने कहा कि यह काफी निंदनीय है कि इस तरह के महाकाव्य जिसमें सभी आयु वर्गों के लिए असंख्य शिक्षाएं हैं, उनकी अनदेखी हो रही है|
 
उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लागू करने के लिए सरकार को 5000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी होगी| लोकसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि राष्ट्रपति को विधेयक के मसौदे से अवगत करा दिया गया है| सदन से अनुशंसा की जाती है कि विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 117 के प्रावधान के तहत विचार किया जाए| हालांकि संसद के अगले सत्र की तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है|


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