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विवादित ढांचा केस में आडवाणी-जोशी समेत 12 आरोपियों पर चलेगा आपराधिक साज़िश का मुकदमा

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अयोध्या विवादित ढांचा मामले में मंगलवार (30 मई) को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत 12 आरोपियों के खिलाफ विशेष सीबीआई कोर्ट ने 120बी के तहत आरोप तय कर दिए है| इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों द्वारा दायर की गई डिस्चार्ज एप्लिकेशन को खारिज कर दिया|
 
इससे पहले कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी| कोर्ट सभी आरोपियों को 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है| अभी इस मामले में सुनवाई जारी है| डिसचार्ज एप्लिकेश बचाव पक्ष की ओर से दी गई| जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया| डिसर्चाज एप्लिकेशन यदि कोर्ट द्वारा स्वीकार कर ली जाती तो इन आरोपियों पर आरोप तय नहीं होते और मुकदमा बंद हो जाता| लेकिन ऐसा नहीं हुआ कोर्ट ने डिसचार्ज एप्लिकेशन रिजेक्ट कर दी| मामले में सुनवाई जारी है| इस केस में साक्षी महाराज के वकील प्रशांत अटल ने ये बात मीडिया से कही| वकील ने बताया कि डिसर्चाज एप्लिकेशन में आरोपियों द्वारा लिखा गया कि विवादित ढांचा गिराने में हमारी कोई भूमिका नहीं थी| हमने लोगों को शांत कराने का काम किया| लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया|
 
भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती आज सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए| विशेष अदालत अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाये जाने के मामले की सुनवाई कर रही है| भाजपा नेता विनय कटियार, साध्वी रितंभरा और विष्णु हरि डालमिया भी अदालत में मौजूद है|
 
अदालत बाबरी मस्जिद ढहाये जाने से संबद्ध दो मामलों की सुनवाई कर रही है| आडवाणी, जोशी, उमा, कटियार और साध्वी पर एक मामले में आरोप तय करने को लेकर सुनवाई हो रही है| जबकि दूसरे मामले में महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदांती, बैकुंठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, महंत धर्म दास और सतीश प्रधान के खिलाफ आरोप तय होने के मामले में सुनवाई हो रही है|
 


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