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अब यात्रियों को ट्रेन में आधार या डीएल लेकर चलने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेल ने ट्रेनों में इन फोटो आईडी के डिजिटल अवतार को स्वीकार करने की मंजूरी दे दी है।
हां, रेलवे ने यह जरूर साफ किया है कि इन दस्तावेजों में से किसी एक की कॉपी सरकार द्वारा संचालित डिजिटल स्टोरेज सर्विस डिजीलॉकर (DigiLocker) में रखनी होगी। डिजीलॉकर में कोई भी नागरिक अपने आधिकारिक दस्तावेज रख सकता है। रेलवे ने इस संबंध में अपने सभी जोन के प्रमुखों को इस आदेश से अवगत करा दिया है।
रेलवे ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक अगर कोई यात्री डिजीलॉकर के माध्यम से अपना पहचान पत्र दिखाता है तो वह ट्रेन में मान्य होगा। इसके लिए जरूरी है आधार या डीएल डिजीलॉकर एकाउंट के 'इश्यूड डॉक्यूमेंट' सेक्शन में होना चाहिए। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक अगर यह दस्तावेज यूजर ने खुद अपलोड किए हैं तो वह ट्रेन में मान्य नहीं होंगे।
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