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भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने तोड़ी थी इमारत में लगी सील, सुप्रीम कोर्ट ने अब कर लिया तलब

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दिल्ली के गोकलपुरी थाने में एक घर से MCD की सील तोड़ने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को समन जारी किया है। कोर्ट ने मनोज तिवारी को 25 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को का निर्देश दिया है। सीलिंग मामले की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग कमिटी ने कोर्ट को बताया था कि तिवारी ने एक इमारत की सील तोड़ी है। ये न सिर्फ सरकारी काम मे दखल है, बल्कि अदालत की भी अवमानना है, ऐसे में तिवारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाई जानी चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने मनोज तिवारी से पूछा है कि क्यों ना आप पर अवमानना की कार्रवाई चलाई जाए?
 
 मनोज तिवारी के खिलाफ एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा शिकायत करने के बाद आईपीसी की धारा 188, 461 और 465 डीएमसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि 16 सितंबर को दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गोकलपुरी में एक मकान में पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा लगाई गई सील तोड़ दी थी।
 
बताया जा रहा था कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। तभी लोगों ने उन्हें घेरकर सीलिंग से निजात दिलाने की मांग की थी। लोगों ने उन्हें एक मकान दिखाया जिस पर पूर्वी निगम की तरफ से सील लगाई गई थी। बीजेपी नेता ने तुरंत ही एक ईंट उठाकर मकान की सील तोड़ दी थी, जिस मकान पर सील लगी थी, वो रिहायशी मकान था। कुछ समय पहले निगम की तरफ से उस मकान को अवैध निर्माण के चलते सील कर दिया गया था। घटना के सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मामले में ट्वीट कर बीजेपी पर भी आरोप लगाया था।


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