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बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या से पूछा कि वह उनके खिलाफ लंबित कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिए भारत कब लौटेंगे.
न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति सारंग कोटवाल की पीठ माल्या द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नए भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून के तहत उन्हें Сभगोड़ाТ घोषित करने के शहर की एक अदालत के पांच जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई थी.
माल्या के वकील अमित देसाई ने कहा कि उन्हें भगोड़ा घोषित करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति देने से उनके कर्जदाताओं के हितों को ही नुकसान पहुंचेगा. देसाई ने इस नये कानून को ССबर्बरТТ करार दिया.
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