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पड़ोसी की नाक तोड़ने पर आदित्य पंचोली को 1 साल जेल की सजा

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महाराष्ट्र की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली को उनके पड़ोसी पर हमला करने के आरोप में शनिवार को दोषी करार देते हुए एक साल कैद की सजा सुनाई।
 
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "उपनगर अंधेरी की स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत ने पंचोली को हमला एवं आपराधिक धमकी के मामले में दोषी करार दिया है।" बहरहाल, मजिस्ट्रेट अमिताभ पंचभाई ने पंचोली को दोषी करार देने के बाद 12,000 रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया।
 
पुलिस के अनुसार पंचोली ने 2005 में उनकी इमारत में रहने वाले पड़ोसी प्रतीक पसरानी पर वार किया था और कथित रूप से उनकी नाक तोड़ दी थी।


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