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देश के सभी हाइवे पर शराब नहीं मिलेगी। देश में शराब की बिक्री पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में सभी स्टेट हाईवे पर शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाइवे के 500 मीटर तक के दायरे में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्गों के आसपास के इलाके में शराब की दुकानों पर रोक लगाने के साथ शराब के विज्ञापनों और होर्डिंग्स को भी हटाने का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय और राज्यीय राजमार्गों पर शराब की दुकानों की मौजूदगी के संकेत देने वाले सभी बोर्ड प्रतिबंधित रहेंगे। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि राजमार्गों पर स्थित शराब की दुकानों के सभी मौजूदा लाइसेंसों का नवीकरण 31 मार्च 2017 के बाद नहीं किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि देश के सभी नेशनल हाईवेज के पास बनी शराब दुकानों के लाइसेंस निरस्त करते हुए उन्हें बंद किया जाए। साथ ही सभी स्टेट हाईवेज पर भी शराब दुकानें भी बंद की जाएं।
हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने शराब बेचने वालों को राहत देते हुए कहा है कि वो तब तक नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब बेच सकते हैं जब तक उनके लाइसेंस की वैधता है लेकिन इसके बाद इन लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा। इससे पहले 6 दिसंबर को राजमार्गों से शराब की दुकानें हटाने का विरोध कर रहे शराब कारोबारियों की दलीलों पर तंज कसते हुए कहा था कि इसकी होम डिलीवरी क्यों नहीं शुरू कर देते? कोर्ट ने राजमार्गों पर बढ़ती शराब की दुकानों पर पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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